यूपी में शराब और बीयर बिक्री के बारे में आबकारी विभाग से जो शासनादेश जारी हुआ है उसमें किसी भी जिला आबकारी अधिकारी को अपने स्तर से बदलाव करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। इन दुकानों पर बिक्री के समय, सोशल डिस्टेंन्सिंग के नियमों, फुटकर दुकानों पर आपूर्ति व्यवस्था आदि में शासनादेश से इतर कोई अन्य बदलाव नहीं किया जा सकता।
यह सख्त ताकीद मंगलवार को आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव संजय आर.भूसरेड्डी ने विभागीय अधिकारियों के साथ की गई वीडियो कान्फ्रेंसिंग में दी है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आबकारी आयुक्त पी. गुरुप्रसाद, सभी सहायक और संयुक्त आबकारी आयुक्त और सभी जिला आबकारी अधिकारी शामिल हुए। प्रमुख सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मुख्य सचिव ने लाकडाउन-3 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। उसी गाइडलाइन के आधार पर आबकारी विभाग की ओर से प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री की नई व्यवस्था बनाई गई और इस बाबत शासनादेश जारी किया गया। इस शासनादेश में शराब व बीयर की फुटकर दुकानों से बिक्री का समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे के बीच तय किय गया है। मगर कुछ जिलों में वहां के प्रशासन ने बिक्री का यह समय बदल दिया।
यही नहीं कुछ जिलों में शराब की दुकानें शासन के आदेश के बावजूद नहीं खोली गई या देर से खोली गई। प्रमुख सचिव ने कहा कि इस बारे में किसी भी जिला आबकारी अधिकारी का अपना विवेकाधिकार नहीं चलेगा। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शराब व बीयर की फुटकर दुकानों से बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंन्सिंग के समुचित अनुपालन के भी निर्देश दिए गए। कहा गया कि दुकानों पर सेल्समैन और ग्राहक दोनों फेस मास्क लगाए रहेंगे।
दुकानों पर हैण्ड सैनिटाइजर के दो पैक उपलब्ध रहेंगे। एक सेल्समैन के लिए और दूसरा ग्राहक के लिए। एक समय में एक ही व्यक्ति काउंटर से फासले पर खड़ा होकर खरीदारी कर सकेगा। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहेगा। प्रमुख सचिव ने कहा कि इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन की कहीं से भी शिकायत मिली तो उसके लिए जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षक जिम्मेदार होंगे। प्रमुख सचिव ने शराब और बीयर की आपूर्ति चेन बनाए रखने के भी निर्देश दिए।